सुप्रीम कोर्ट का सुझाव: बकाया ट्रैफिक चालान पर बिजली बिल से जुड़ने पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक चालान को बिजली बिल में जोड़ने पर विचार का सुझाव दिया। बिहार में 331 करोड़ और यूपी में 2386 करोड़ का बकाया बताया गया।

TheToolss समाचार डेस्क · · अपडेट:

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सुप्रीम कोर्ट का सुझाव: बकाया ट्रैफिक चालान पर बिजली बिल से जुड़ने पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान बिजली बिल में जोड़ने पर विचार का सुझाव दिया

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक चालान को बिजली बिल में जोड़ने पर विचार करने का सुझाव दिया है। अदालत का यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में ट्रैफिक चालान की बकाया राशि बड़ी मात्रा में जमा हो चुकी है।

अदालत ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बकाया चालान वाले वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाए। साथ ही ऐसे वाहनों का मालिकाना हक बदलने पर रोक लगाई जाए। इसका मतलब है कि जिन वाहनों पर चालान बकाया है, उन्हें पोर्टल पर चिह्नित किया जा सकता है और उनकी बिक्री या नामांतरण रोका जा सकता है।

बकाया राशि के आंकड़े

उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में 331 करोड़ रुपये तो उत्तर प्रदेश में 2386 करोड़ रुपये का बकाया है। यह आंकड़े बताते हैं कि ट्रैफिक चालान की वसूली एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव इस बात पर विचार करने से जुड़ा है कि बकाया चालान की वसूली को बिजली बिल जैसी व्यवस्था से जोड़ा जाए या नहीं।

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