सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों पर केंद्र को लगाई फटकार, नीति को बताया फेल
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते एसिड हमलों पर चिंता जताई और केंद्र को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा केवल सर्कुलर जारी करना काफी नहीं, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

अदालत की चिंता और केंद्र को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने देश में लगातार बढ़ रहे एसिड हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल सर्कुलर जारी करने भर से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एसिड बिक्री पर मौजूद दिशानिर्देशों को अत्यधिक सख्ती के साथ लागू कराएं।
अधिकारियों की जवाबदेही और नीति की असफलता
अदालत ने सवाल उठाया कि एसिड की बिक्री पर गाइडलाइन होने के बावजूद आखिर इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं। कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से नीति की विफलता करार दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि एसिड हमलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
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