सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर 18 साल की उम्र तय करने पर विचार को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोशल मीडिया पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को लेकर कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन होना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर 18 साल की उम्र तय करने पर विचार को कहा

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को लेकर कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर नियम बनाने पर विचार करने के लिए कहा।

कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हो सकते हैं, जबकि इसके पीछे के अनुबंध कानूनी रूप से शून्य हैं। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन होना चाहिए।

सरकार को निर्देश

कोर्ट ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानून मानने होंगे। साथ ही सरकार से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए 18 साल की उम्र जरूरी करने पर नियम बनाने को कहा गया है।

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