सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों के चुनाव रद्द, नया मतदान आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 नगरपालिका वार्डों के चुनाव रद्द कर छह हफ्ते में फिर से मतदान कराने का आदेश दिया।

TheToolss समाचार डेस्क · · अपडेट:

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों के चुनाव रद्द, नया मतदान आदेश

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 नगरपालिका वार्डों में हुए चुनावों को रद्द कर दिया।

मुख्य विवरण

कोर्ट ने इन वार्डों में छह हफ्तों के भीतर फिर से मतदान कराने का निर्देश दिया। इस निर्णय से पटियाला जिले के 28 वार्ड और मोगा जिले के 22 वार्ड प्रभावित हुए हैं।

प्रभावित क्षेत्र

पटियाला जिले में 28 वार्ड और मोगा जिले में 22 वार्ड शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 50 वार्ड हैं।

अदालत का आदेश

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि नया मतदान निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कराया जाना चाहिए।

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