चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंटा

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर बंटा हुआ फैसला दिया। जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की बेंच एकमत नहीं रही।

TheToolss समाचार डेस्क · · अपडेट:

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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंटा

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर बंटा हुआ फैसला दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इस मामले में एकमत नहीं रही।

जजों की बंटी राय

एक जज ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने के पक्ष में राय दी, जबकि दूसरे जज ने इसका विरोध किया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नॉमिनेट किए मंत्री से उनके फैसले के खिलाफ जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

आगे की सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई शामिल होंगे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।

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