इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया, ओबीसी आरक्षण को प्रमुख बाधा बताया।

TheToolss समाचार डेस्क · · अपडेट:

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया

क्या हुआ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए। अदालत ने कहा कि सरकार के पास दो विकल्प हैं: चुनाव कराना या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना।

मुख्य विवरण

अदालत ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को पंचायत चुनाव के आयोजन में प्रमुख बाधा बताया है। इस आदेश के साथ, यूपी सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी या फिर वैकल्पिक कानूनी रास्ता अपनाना होगा।

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