सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नाम-चुनाव चिह्न विवाद पर चुनाव आयोग को 4 महीने की समय-सीमा दी

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर चुनाव आयोग को 4 महीने में फैसला देने की समय-सीमा तय की। दोनों गुटों को एक महीने में दलीलें पूरी करने का निर्देश।

TheToolss समाचार डेस्क · · अपडेट:

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सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नाम-चुनाव चिह्न विवाद पर चुनाव आयोग को 4 महीने की समय-सीमा दी

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर चुनाव आयोग को चार महीने में फैसला देने की समय-सीमा तय की है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग इस अवधि के भीतर मामले का निपटारा करे।

दलीलों के लिए समय

सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े दोनों गुटों को एक महीने के भीतर अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह निर्देश दलीलों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए है।

किसने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चार महीने में फैसला लेने को कहा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक महीने में अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा विवाद चुनाव आयोग के समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर समय-सीमा तय कर दी है।

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