गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी और 25 हजार रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।

TheToolss समाचार डेस्क · · अपडेट:

शेयर करें:WhatsAppFacebookXTelegram
गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज की

क्या हुआ

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी है। अदालत का यह फैसला इस मामले में केजरीवाल की ओर से दायर अपील पर आया।

जुर्माने पर क्या फैसला

हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाए गए 25 हजार रुपये के जुर्माने को भी बरकरार रखा है। यानी अपील खारिज होने के साथ ही उन पर लगी यह राशि भी यथावत रहेगी।

मामला किससे जुड़ा है

यह कार्यवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में चल रही है। इसी सिलसिले में केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया।

अदालत का रुख

गुजरात हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए जुर्माने को भी बनाए रखने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ ही इस मामले में केजरीवाल की ओर से की गई अपील पर अदालत का यह निर्णय सामने आया है।

स्रोत:

शेयर करें:WhatsAppFacebookXTelegram

राजनीति की और खबरें

और खबरें →
गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज की | TheToolss समाचार